नई दिल्ली2 घंटे पहले
मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, वे इस समय तिहाड़ जेल में हैं।
दिल्ली शराब नीति मामले में CBI के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। उधर, सोमवार को कोर्ट ने CBI को फिर सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड दे दी। जांच एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
27 मार्च को एजेंसी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन (4 मार्च) की CBI रिमांड में भेज दिया। फिर 4 मार्च को अदालत ने एजेंसी को पूर्व डिप्टी CM की 2 दिन (6 मार्च) की कस्टडी दे दी थी।
वहीं, 6 मार्च की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन (20 मार्च) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। यहां से उन्हें ED ने गिरफ्तार कर लिया था।
बता दें कि CBI और ED दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही हैं। फिलहाल सिसोदिया 22 मार्च तक ED की कस्टडी में हैं। इसीलिए सोमवार को ED ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाने के बाद कहा कि सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी मंगलवार को होगी।
सिसोदिया के मोबाइल से मिले डेटा का एनालिसिस कर रही ED
ED ने कोर्ट में कहा था कि LG ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं।
ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।

सिसोदिया के वकील ने कहा- ED अब CBI की प्रॉक्सी बन गई है
वहीं, सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि ED ने पूर्व डिप्टी CM के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ? यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती।
जब CBI मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ED को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ED अब CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है।
उधर, सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना महज आधा से एक घंटा ही पूछताछ की है। सिर्फ गुरुवार को उनसे देर रात तक पूछताछ हुई थी।

कोर्ट ने वक्त मिलने पर CBI के केस में जमानत पर सुनवाई की बात कही है। फोटो 6 मार्च की है, जब सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था।
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